रेवाड़ी: जिले मे HBSE बोर्ड परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू, आदेशों का उल्लंघन करने पर लिया जाएगा legal action

By Sahab Ram
On: February 23, 2023 5:43 PM
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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE), भिवानी की वार्षिक परीक्षाओं (exam) को लेकर जिला में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिलाधीश एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के लिए निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए गए है।

जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि परीक्षा (exam) केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बिना उद्देश्य एकत्रित होने व फोटोस्टेट मशीन ऑपरेट करने की मनाही रहेगी। जिला में बोर्ड की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार डीएलएड की परीक्षा 27 फरवरी से 24 मार्च, 2023 तक (दोपहर 12:30 बजे से सायं 3:30 बजे तक), सेकेंडरी की परीक्षा (exam) 27 फरवरी से 28 मार्च, 2023 तक (दोपहर 12:30 बजे से सायं 3:30 बजे तक) व सीनियर सेकेंडरी 27 फरवरी से 25 मार्च, 2023 तक (दोपहर 12:30 बजे से सायं 3:30 बजे तक)) तक होगी।

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जारी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट  www.bseh.org.in  पर जाएँ।

 

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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