ट्रैक्टर पर अनुदान के लिए किसान जमा करवाए ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस, यह है अंतिम तारीख

By Sahab Ram
On: January 14, 2023 5:19 PM
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डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान एसबी-89 स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति के जिन किसानों ने सरल पोर्टल पर अप्लाई किया था, उन सत्यापित किसानों के लिए 16 से 20 जनवरी तक विभागीय पोर्टल  www.agriharyana.gov.in पर ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस राशि दस हजार रुपये जमा करवानी अनिवार्य कर दी गई है, अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाभार्थी का चयन गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।

डीसी ने बताया कि चयन उपरान्त चयनित किसान को सूचीबद्व अनुमोदित निर्माताओं/डीलर से अपनी पंसद का ट्रैक्टर माडल तथा मोल-भाव करके केवल बैंक के माध्यम से अपने हिस्से (अनुदान राशि को छोडक़र) की कीमत निर्माता/अनुमोदित डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में (पोर्टल के साथ /ई-वाउचर) जमा करवानी होगी। निर्माता/ डिस्टीब्यूटर को किसान का विवरण, बैंक विवरण, ट्रैक्टर मॉडल, कीमत का निदेशालय के पोर्टल या ई-मेल के माध्यम अनुसार अनुदान ई-वाउचर के लिये प्रार्थना करनी होगी।

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पीएमयू तथा बैंक द्वारा जांच उपरान्त डीजिटल ई-वाउचर से अधिकृत निर्माता/अनुमोदित डिस्टीब्यूटर को जारी किया जायेगा। अनुदान ई-वाउचर प्राप्त होने के तुरन्त बाद किसान का पंसद किया हुआ ट्रैक्टर के साथ बिल, बीमा, टेम्परेरी नम्बर तथा बिल, बीमा तथा आरसी के अप्लाई फीस रसीद आदि दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

डीसी ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) को ट्रैक्टर सभी मूल दस्तावेजों सहित भौतिक सत्यापन हेतू प्रस्तुत करना होगा। कमेटी सभी दस्तावेजों को चैक करने उपरान्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट फार्म के साथ पोर्टल पर अपलोड करेगी तथा निदेशालय को ई-मेल के माध्यम से सूचना देगी। निदेशालय स्तर पर जांच के बाद अनुदान ई-वाउचर मे माध्यम से अनुदान राशि निर्माता को जारी करेगा। उन्होंने बताया कि किसान अधिक जानकारी के लिए सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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