एचबीएसई की ओपन परीक्षाओं के केन्द्रों की 200 मीटर परिधि में जिलाधीश ने लागू की धारा 144

By Sahab Ram
On: September 4, 2021 12:41 PM
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एचबीएसई की ओपन परीक्षाओं के केन्द्रों की 200 मीटर परिधि में जिलाधीश ने लागू की धारा 144

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रेवाड़ी , 4 सितंबर। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जिला में 7 से 22 सितंबर तक आयोजित की जाने वाली माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक (ओपन) परीक्षाओं को नकल रहित व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

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जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के अनुसार यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर सांय 4.30 बजे तक आयोजित होंगी। इन परीक्षाओं को नकल रहित, सुचारू रूप से संचालन व कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगाई गई है। परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर की परिधि तक भीड़ एकत्रित होने व किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर पाबंधी रहेगी। इसके अलावा इस दायरे में फोटो स्टेट की दुकानें भी परीक्षा के दौरान बंदर रहेंगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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