स्थाई लोगो को 75 फीसदी नौकरी आरक्षित कानून पर हाईकोर्ट की रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाई

By Sahab Ram
On: February 17, 2022 7:48 AM
Follow Us:

स्थाई लोगो को 75 फीसदी नौकरी आरक्षित कानून पर हाईकोर्ट की रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाई

हरियाणा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के निवासियों को दिए गए 75 प्रतिशत आरक्षण पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने  तीन फरवरी को रोक लगाई थी। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।

 

छात्र हितों में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे है लड़ाई – दुष्यंत चौटाला

फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (Faridabad Industrial Association) व अन्य ने हाईकोर्ट (High Court) को बताया था कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के अनुसार लोगों का चयन किया जाता है। यदि नियोक्ताओं से कर्मचारी को चुनने का अधिकार ले लिया जाएगा तो उद्योग कैसे आगे बढ़ सकेंगे। हरियाणा सरकार ( Haryana Government) का 75 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) का फैसला योग्य लोगों के साथ अन्याय है। यह कानून उन युवाओं के सांविधानिक अधिकारों का हनन है जो अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने को स्वतंत्र हैं। जिसके बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने  तीन फरवरी को रोक लगा दी थी।

स्थाई लोगो को 75 फीसदी नौकरी आरक्षित कानून पर हाईकोर्ट की रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाई

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले को हरियाणा सरकार ने चार फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हरियाणा सरकार ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी। सीजेआई एनवी रमण की पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, मुझे 90 सेकंड सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और वैधानिक अधिनियम पर रोक लगा दी।  सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को एक महीने के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए कहा और राज्य सरकार को फिलहाल नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है।

जे.सी. बोस विश्वविद्यालय में “ग्राम पंचायत छात्रवृत्ति योजना” का शुभारंभ

 

 

 

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में नीट (यूजी) परीक्षा की तैयारियों के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षाबैठक की अध्यक्षता करते हुए

Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

और पढ़ें

छात्र हितों में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे है लड़ाई – दुष्यंत चौटाला

जे.सी. बोस विश्वविद्यालय में “ग्राम पंचायत छात्रवृत्ति योजना” का शुभारंभ

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में नीट (यूजी) परीक्षा की तैयारियों के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षाबैठक की अध्यक्षता करते हुए

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा कहा – परीक्षा शांतिपूर्वक व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाना किया जाये सुनिश्चित

एनटीए 3 मई 2026 को आयोजित करवायेगा नीट यूजी परीक्षा

डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने स्कूल सुरक्षा कमेटी की बैठक में अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

Leave a Comment