अब निजी विद्यालय अनुशंसित दुकानों से पाठन सामग्री खरीदने के लिए नहीं कर सकते बाध्य : डीसी

By Sahab Ram
On: April 8, 2022 11:14 AM
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डीसी यशेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियम 2021 के पैरा 3 (6) के अनुसार जिला के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढऩे वाले विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को अनुशंसित दुकानों से किताबें, कार्य-पुस्तिकाएं, लेखन सामग्री, जूते, मौजे, वर्दी आदि की खरीद करने के लिए बाध्य न करने का निर्णय लिया है।

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उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय विद्यार्थियों को इस संदर्भ में बाध्य न करें। उन्होंने सचेत किया कि जिला में यदि कोई मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे जिला में सरकार के आदेशों की सख्ती से पालना करवाना सुनिश्चित करें।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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