अवैध कॉलोनी कटाने वालों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज , यहाँ करें शिकायत

By Sahab Ram
On: November 4, 2020 4:25 PM
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अवैध कॉलोनी कटाने वालों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज , यहाँ करें शिकायत

अवैध कॉलोनी कटाने वालों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज , यहाँ करें शिकायत
रेवाड़ी, 4 नवंबर। हरियाणा सरकार द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्रों में अवैध निर्माण न हो इस संबंध में डीसी यशेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को नगर योजनाकार एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में एसडीएम रेवाड़ी रविन्द्र यादव, एसडीएम कोसली कुशल कटारिया, एसडीएम बावल मनोज कुमार, डीएसपी राजेश लोहान, डीटीपी देवेन्द्र पाल, क्षेत्रानुवेशक अनिल कुमार, तहसीलदार प्रदीप देशवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहें। डीसी यशेंद्र ने निर्देश दिए कि अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण न हो उसके लिए विभाग द्वारा उचित कदम उठाए जाएं। अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए सभी विभाग तालमेल से कार्य करें।

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बैठक में बताया कि अवैध निर्माण व अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ दो मुकदमे जिनमें एक धारूहेड़ा व एक रेवाड़ी में दर्ज करवाए गए है। अक्टूबर माह में कोसली, रेवाड़ी, बावल में अवैध कॉलोनी पर तोडफ़ोड़ की कार्रवाई की गई तथा विभाग द्वारा भविष्य में अवैध निर्माण पर तोडफ़ोड़ की कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग द्वारा नियन्त्रित क्षेत्र धारूहेड़ा व कोसली को हरियाणा अर्बन एरिया एक्ट 1975 की धारा 7ए लागू किया गया है जो भविष्य में रजिस्ट्ररी करवाने से पूर्व डीटीपी कार्यालय से अन आपत्ति पत्र प्राप्त करेगा।

घोषित नियंत्रित क्षेत्रों में बिना अनुमति नहीं करें निर्माण
डीसी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि अवैध निर्माण करने व नियमों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध डीटीपी विभाग द्वारा निर्माण को गिराया जा सकता है। इस प्रकार के अपराध के लिए न्यायालय द्वारा 3 वर्ष तक के कारावास या 10 से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान भी है। इसलिए आम लोगों को सचेत किया जाता है कि वे नियंत्रित क्षेत्रों या नगरीय क्षेत्रों में महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चंडीगढ से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, पुर्ननिर्माण या अनाधिकृत कॉलोनी की स्थापना न करें व ऐसी अनाधिकृत कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें।

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डीटीपी कार्यालय के साथ ही वेबसाइट पर प्राप्त करें जानकारी
डीसी ने बताया कि उक्त अधिनियमों से संबंधित कोई भी जानकारी व सूचना प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला नगर योजनाकार के कार्यालय में हुडा भवन, प्रथम तल, सेक्टर -1 रेवाड़ी से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा रेवाड़ी जिले में घोषित नियंत्रित क्षेत्र या नगरीय क्षेत्रों की सूचना विभाग की वेबसाइट http://www.tcpharyana.gov.in  पर प्राप्त की जा सकती है।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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