नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले बुआ के बेटे को दस साल की सजा

By Sahab Ram
On: February 25, 2022 12:12 PM
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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले बुआ के बेटे को दस साल की सजा

शहर के एक मोहल्ला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने व धमकी देने वाले बुआ के बेटे को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दस साल की सजा व जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

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पुलिस के अनुसार 9 मार्च 2019 को शहर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी दसवीं कक्षा की छात्रा है। सुबह चार बजे वह अपने कमरे में पढ़ रही थी। इसी दौरान उसकी ननद का बेटा कमरे में घुस आया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने विरोध करने पर मारपीट भी की। आरोपी नाबालिग को व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। नाबालिग ने घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया था, जिसके बाद महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

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पुलिस ने जांच के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने गवाहों के बयान व पुलिस जांच के बाद प्रस्तुत किए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा व जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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