दावे व आपत्तियों का निपटारा करने हेतू नियुक्त किये गये रिवाईजिंग अथोरिटी व सहायक रिवाईजिंग अथोरिटी की बैठक का आयोजन

By Sahab Ram
On: October 22, 2020 7:53 AM
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दावे व आपत्तियों का निपटारा करने हेतू नियुक्त किये गये रिवाईजिंग अथोरिटी व सहायक रिवाईजिंग अथोरिटी की बैठक का आयोजन

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उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यशेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में राज्य निर्वाचन आयोग lसे प्राप्त नोटिफिकेशन अनुसार नगर परिषद रेवाड़ी व नगर पालिका धारुहेड़ा की मतदाता सूचियों के प्रारम्भिक प्रकाशन तथा प्रारम्भिक प्रकाशन उपरान्त प्राप्त होने वाले दावे व आपत्तियों का निपटारा करने हेतू नियुक्त किये गये रिवाईजिंग अथोरिटी व सहायक रिवाईजिंग अथोरिटी के साथ बैठक हुई।
  बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्डा ने इस कार्य के लिए लगाये गये रिवाईजिंग अथोरिटी व सहायक रिवाईजिंग अथोरिटी व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए अधिकारियों की शंकाओं का भी निवारण किया।
  डीसी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि एक जनवरी 2020 को अर्हता तिथि मानकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 सितंबर 2020 को अन्तिम रुप से प्रकाशित मतदाता सूची अनुसार नगर परिषद रेवाड़ी व नगर पालिका धारुहेड़ा की मतदाता सूची तैयार करते हुए 27 अक्टूबर 2020 को प्रारम्भिक प्रकाशन निर्धारित स्थानों पर किया जाना हैं। उन्होंने बताया कि जिस भी मतदाता का नाम 25 सितंबर 2020 को विधान सभा की अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज हैं ऐसे ही मतदाता का नाम ही रेवाड़ी व धारुहेड़ा की वार्ड वार 27 अक्टूबर 2020 को प्रारम्भिक प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची में न होने /सही वार्ड में मतदाता का नाम न होने की सूरत में ही दावे तथा आपत्तियों  27 अक्टूबर 2020 से 3 नवंबर 2020 को सायं 3 बजे तक ही प्राप्त किये जायेगें।
उपायुक्त ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोडने के लिए मतदाता निर्धारित फार्म क रिवाईजिंग अथोरिटी के सम्मुख निर्धारित स्थान पर स्वयं प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार फार्म ख में नाम कटवाने हेतू आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकेगी। कोई भी मतदाता किसी अन्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से कटवाने हेतू फार्म ख भरकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। फार्म प्राप्ति की रसीद रिर्वाजिंग अथोरिटी द्वारा दी जायेगी जिसमें स्पष्ट रुप से सुनवाई की तिथि, समय व स्थान वर्णित होगा। जिस मतदाता का कटवाने बारे आक्षेप किया गया हैं उसको भी निर्धारित प्रारुप में नोटिस भेजा जायेगा। सभी रिवाईजिंग अथोरिटी द्वारा प्राप्त किये गये दावे तथा आपत्तियों का निपटारा 11 नवंबर 2020 तक कर दिया जायेगा तथा रिवाईजिंग अथोरिटी द्वारा दिये गये निर्णय से असहमत होने की सूरत में मतदाता द्वारा 16 नवंबर 2020 तक उपायुक्त के सम्मुख निर्धारित प्रारुप में अपील की जा सकेगी। जिनका निपटारा उपायुक्त द्वारा 19 नवंबर 2020 तक कर दिया जायेगा। इसके उपरान्त 27 नवंबर 2020 को मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन कर दिया जायेगा।
  उपायुक्त ने निर्देश दिए कि चुनाव का कार्य तिथिबद्ध व समयबद्ध होता हैं। उन्होंने कहा कि सभी रिवाईजिंग अथोरिटी अपना कार्य राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त नोटिफिकेशन अनुसार नियमों की पालना करते हुए समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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