जिला प्रबंधक हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने रोहताश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन विभाग की वेबसाईट hsfdc.org.in के माध्यम से भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि आवेदक अपना आवेदन पत्र 15 अप्रैल 2022 तक निगम के कार्यालय में सरपंच व एमसी से सत्यापित करवाकर मूल दस्तावेजों जैसे ऋण आवेदन पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र सहित इस जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अधिकतम 75 हजार रूपए तक का ऋण पर केवल 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है।
प्रबंधक ने बताया कि सूक्ष्म ऋण योजना के तहत कपड़ा दुकान, चाय की दुकान किरयाणा दुकान, डेयरी फार्मिंग, मनीहारी की दुकान, फल सब्जी की दुकान, खिलौनों की दुकान, बिजली कार्य की दुकान, ब्यूटी पार्लर, मोची का कार्य, टायर पैंचर की दुकान आदि व्यवसाय के लिए ऋण दिया जाता है। जबकि महिला समृद्धि योजना के तहत ब्यूटी पार्लर, बुटीक, मनीहारी की दुकान, कॉस्मेटिक दुकान, डेयरी फार्मिंग आदि व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि ऋण की वसूली 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मासिक किस्तों में 3 वर्षों में की जाएगी।
ये हैं योजना की पात्रता एवं शर्तं :
निगम के जिला प्रबंधक ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए, वह रेवाड़ी जिला का स्थाई निवासी हो, उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो, पारिवारिक वार्षिक आय अधिक तीन लाख रुपए से अधिक न हो। उन्होंने बताया कि बीण्पीएल् पात्र आवेदकों को ऋण योजना के तहत 10 हजार रुपए तक की अनुदान राशि दी जाएगी। उन्होंने स्पष्टï किया कि ऋण की वसूली मासिक किस्तों में 3 साल के अन्दर की जाएगी। लाभार्थी के ऋण अदायगी में डिफाल्टर होने पर निगम द्वारा सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 4 प्रतिशत दण्ड ब्याज भी वसूल किया जाएगा। इस बारे में और अधिक जानकारी हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय रेवाड़ी से प्राप्त की जा सकती है।










