मकान मालिकों को करवाना होगा किरायेदारों का सत्यापन : डीएम यशेन्द्र सिंह

By Sahab Ram
On: August 14, 2021 6:03 AM
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मकान मालिकों को करवाना होगा किरायेदारों का सत्यापन : डीएम यशेन्द्र सिंह

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रेवाड़ी: जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिला रेवाडी में कोई भी मकान मालिक किसी भी किरायेदार को बिना सत्यापन के अपने यहां न रखें ताकि जिले में बाहर से आकर रहने वाले लोगों की ठीक पहचान करके अपराधों पर अंकुश लगया जा सकें।

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जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा कि गांवों व शहरों में किराये के मकान लेकर रहने वाले बाहरी लोगों व किरायेदारों का मकान मालिकों द्वारा चरित्र सत्यापन नहीं कराया जाता जिससेे पुलिस द्वारा ऐसे आपराधिक व्यक्ति को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मकान मालिक सभी किरायेदारों का चरित्र सत्यापन अवश्य कराएं ताकि जिले में अपराधिक गतिविधियों पर नियन्त्रण रखा जा सकें। जिलाधीश ने कहा कि उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने पर कोई दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत दण्ड का भागीदार होगा।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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