डीसी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि कृषि मशीनों पर विभिन्न मशीनीकरण योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों जैसे कॉटन सीड ड्रील, ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रै पम्प, डायरेक्ट सीडेड राईज मशीन, ट्रैक्टर माउन्टेड रोटरी बीडर (2 व 3 रो), पावर टिलर, 12 एच पी से अधिक, ब्रिक्वेट मेंकिग मशीन, रीपर बाईन्डर स्वचालित, मेज प्लान्टर, मेज थ्रेसर, न्यूमेटिक प्लान्टर पर अनुदान के लिए इच्छुक किसान हरियाणा सरकार की वैबसाईट http://agriharyana.org/ पर अपना आवेदन कर सकते है।
डीसी ने बताया कि अनुदान का लाभ लेने वाले व्यक्तिगत किसान हेतु आवेदन के लिए वांछित कागजात जैसे कि परिवार पहचान पत्र, टै्रक्टर की वैध आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैक खाता का विवरण, बुकिंग राशी व जमीन का विवरण, अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए जाति प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग, छोटे व सीमान्त किसान (जिनके पास 5 एकड़ तक जमीन है) महिला किसान को 50 प्रतिशत व सामान्य वर्ग के किसानों को (जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है) 40 प्रतिशत की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
डीसी ने बताया कि किसान आवेदन करते समय ढाई लाख रुपये से कम अनुदान वाले कृषि यंत्र के लिए 2500 रुपये व ढाई लाख रुपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्र के लिए 5 हजार रूपये की बुकिंग राशि ऑनलाइन ही जमा करवानी होगी, जोकि अनुदान उपरान्त किसानों के खातों में ऑनलाइन जमा करा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत किसान द्वारा अलग-अलग तरह के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किसान द्वारा अनुदान का लाभ लेने हेतु स्वयं घोषणा पत्र जिसमें आवेदित किसान द्वारा पिछले 5 वर्षो में विभाग की किसी भी स्कीम में अनुदान का लाभ न लिया हो व किसान द्वारा फसल अवशेष न जलाने बारे घोषणा की गई हो। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लि उपनिदेशक कृषि एंव किसान कल्याण विभाग रेवाड़ी व संबंधित उपमंडल कृषि एवं किसान कल्याण विभाग/सहायक कृषि अभियन्ता रेवाड़ी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।











