MFMB Portal: डीसी अशोक कुमार गर्ग राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तायुक्त टीवीएसएन प्रसाद की वीडियो कॉन्फ्रेंस उपरांत संबंधित अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि बेमौसम बरसात तथा ओलावृष्टि के कारण जिला के विभिन्न हिस्सों में फसलों को नुकसान हुआ है, जिसके लिए हरियाणा सरकार किसानों को मुआवजा देगी। इसके लिए सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हुए हैं।
कृषि विभाग में जल्द करें आवेदन
उन्होंने बताया कि अब मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल (MFMB Portal) नुकसान वाले गांवों के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे जल्द से जल्द अपनी फसल का पंजीकरण करवाएं और क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान की सूचना दें। उन्होंने बताया कि जिन बीमित किसानों ने अभी तक कृषि विभाग में आवेदन नहीं किया है वे जल्द अपना आवेदन नजदीकी कार्यालय तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करें।
घर बैठे करें आवेदन
डीसी ने बताया कि जो किसान कृषि विभाग के कार्यालय में नहीं जा सकते वे घर बैठे भी pmfby.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है। दूसरी तरफ किसानों की सहूलियत के लिए क्रॉप इंश्योरेंस ऐप भी बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से भी किसान तुरंत अपनी फसल की जानकारी दें। उन्होंने बताया कि जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित नहीं है वे अपनी फसल की जानकारी क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से दें।
ऐसे दें फसल क्षतिपूर्ति की सूचना
डीसी ने किसानों का आह्वान किया कि वे अपनी फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल (MFMB Portal) पर करने के लिए सबसे पहले fasal haryana.gov.in/ पोर्टल को खोलें। इसके बाद किसान अनुभाग पर क्लिक करें। इसके बाद ई-फसल क्षतिपूर्ति सूचना देने के लिए क्लिक करें। इसके उपरांत पीपीपी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा आईडी या मोबाइल नंबर में से किसी एक से लॉगिन करें।
लॉगिन करने के उपरांत जिस किसान ने पंजीकरण किया है उसका ब्यौरा खुल जाएगा। इसके बाद किसान अपनी फसल बारे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। MFMB Portal पर शिकायत दर्ज करने के उपरांत संबंधित विभाग व अधिकारी द्वारा आपकी शिकायत पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर अटल सेवा केंद्र पर जाकर फसल नुकसान की सूचना दें सकते हैं।










