
हरियाणा सरकार ने हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाती रहती है. फ़िलहाल सरकार ने अपनी बेटी-हमारी बेटी योजना चलाई है.इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना है और बालिकाओं को शिक्षा के अच्छे व उचित अवसर प्रदान करना है.इसका योजना का लाभ अनुसूचित जाति ( scheduled caste ) व बीपीएल परिवार ( bpl families ) में बेटी पैदा होने पर आर्थिक मदद देने का प्रावधान है.
इस योजना के तहत 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जन्मी अनुसूचित जाति तथा बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये और सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये की राशि दी जाती है. इस योजना में लाभार्थी लड़की के खाते में कुल संचित राशि उसके 18 वर्ष पूर्ण होने पर ब्याज सहित दी जाएगी. यह राशी लड़की को तभी दी जाएगी अगर लाभार्थी लड़की अविवाहित हो.
आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज
1. लाभार्थी लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
- टीकाकरण कार्ड
- आधार नंबर ( लड़की अथवा माता या पिता )
कैसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरल पोर्टल ( Saral Portal ) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निम्नलिखित दस्तावेजों को संबंधित आंगनवाडी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी से वेरीफाई करवाना अनिवार्य है:











