शहर में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी ख़बर , सरकार ने दस गुना बढ़ाया विकास शुल्क

By Sahab Ram
On: February 22, 2022 6:32 AM
Follow Us:

शहर में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी ख़बर , सरकार ने दस गुना बढ़ाया विकास शुल्क

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने विकास शुल्क को लेकर नया फैसला लिया है. नगर निगम क्षेत्रों में रहने वाले लोगो को अब विकास शुल्क के नाम पहले के विकास शुल्क दरों से 10 गुना अधिक देना होगा. इस फैसले के तहत अब संबंधित कॉलोनी या क्षेत्र के कलेक्टर रेट का 5% विकास शुल्क के रूप में देना होगा.

 

Mandi Bhav: हरियाणा की सिरसा मंडी के नए भाव, देखें सभी फसलों के नए रेट
Sirsa Mandi Bhav: हरियाणा की सिरसा मंडी में फसलों के ताजा भाव हुए जारी, यहां देखें

 

हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले आवासीय क्षेत्र के लिए 120 रुपये प्रति वर्ग मीटर और कमर्शियल के लिए 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर था, अब 100 गज के प्लॉट का नक्शा पास कराने के लिए 2 लाख रुपये तक जमा कराने होंगे. जिस कॉलोनी में प्लॉट होगा, उस कॉलोनी या क्षेत्र के कलेक्टर रेट के हिसाब से 5 फीसदी विकास शुल्क देना होगा.इसी तरह कमर्शियल प्लॉट के लिए भी लोगों को कई गुना ज्यादा रकम देनी होगी.

शहर में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी ख़बर , सरकार ने दस गुना बढ़ाया विकास शुल्क

Haryana: हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती आवेदन की आज आखिरी तारीख, 3 लाख से ज्यादा फॉर्म सबमिट

इससे संबंधित पत्र नगर निकाय के निदेशक की ओर से प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं के सभी उपायुक्तों, निगम आयुक्तों, कार्यपालक अधिकारियों एवं सचिवों को भेजा गया है. पत्र में कहा गया है कि ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी. नए निर्णय के अनुसार ये दरें कोर एरिया, पुरानी एमसी की पुरानी सीमा, लाल डोरा और अन्य सभी नियमित कॉलोनियों में लागू होंगी. इसके साथ ही पूर्व जमा विकास शुल्क के साथ रिक्त भूखण्डों पर निर्माण के पूर्व अंतर राशि का भुगतान करने के बाद ही निर्माण की अनुमति दी जायेगी. भविष्य में जब विकास शुल्क नई दरों पर जमा किया जाएगा, उसके बाद ही अनुमति दी जाएगी.

 

 

Haryana Weather update: हरियाणा के कई जिलों हो रही बारिश, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
पत्र के अनुसार नगर निगम गुरुग्राम, फरीदाबाद, अन्य नगर निगमों, आवासीय, औद्योगिक एवं संस्थागत उपयोग के लिए विकास शुल्क कलेक्टर दर का 5 प्रतिशत होगा. इसी प्रकार सभी नगर निकायों में वाणिज्यिक के लिए विकास शुल्क कलेक्टर दर (वाणिज्यिक) का 5 प्रतिशत होगा हालांकि, ये दरें नगर निकायों के नियंत्रित क्षेत्र में लागू नहीं होंगी.

 

Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment