
New Traffic Rules: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान देते हुए कहा है कि अब गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात करना अपराध नही माना जाएगा.इसके लिए सरकार ने नए नियम बनाये है जिसके तहत ड्राइविंग करते समय फोन पर बात करने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है.
गडकरी ने लोकसभा में दिए एक बयान में कहा कि कार में फोन पर बात करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि गाड़ी चलाते समय आप फोन को कान में लेकर बात करें. अगर आप कई अन्य तरह के नियमों का पालन करते हैं तभी आप फोन पर बात कर सकते है.

क्या है नया नियम
- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बयान के मुताबिक गाड़ी में फोन पर बात करने की अनुमति तभी होगी जब मोबाइल फोन में हैंड्स फ्री लगा होगा. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप हैंड्स फ्री पर बात करते हैं तो इसके लिए चालान नहीं कटेगा. इसके अलावा फोन कार में नहीं होना चाहिए. हेइस फ्री पर बात करने के लिए फोन आपकी जेब में होना जरूरी है.
- अगर हेड्स फ्री पर बात करते समय पुलिस आपका चालान काटे तो इसे आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. नितिन गडकरी ने कहा, अगर ड्राइवर फोन पर हेड्स फ्री के माध्यम से बात करता है तो इसे अब दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा. इस स्थिति में ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं काट सकती अगर वो ऐसा करती है तो आप उसे कोर्ट में चैलेज कर सकते है.
- 1 सितंबर 2021 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में कहा था कि गाड़ी चलाते समय ड्राइवर सिर्फ नेविगेशन के लिए ही फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें भी उस स्थिति में जब ड्राइवर का गाड़ी चलाते हुए ध्यान भंग न हो.




