उपायुक्त के निर्देश पर एसडीएम ने खाद्य पदार्थो के भरें सैंपल

By Sahab Ram
On: October 30, 2020 5:01 PM
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उपायुक्त के निर्देश पर एसडीएम ने खाद्य पदार्थो के भरें सैंपल

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उपायुक्त यशेन्द्र सिंह के निर्देश पर शुक्रवार को उपमंडल अधिकारी ना. रेवाडी रविन्द्र यादव द्वारा रेवाड़ी शहर की चिन्हित की गई खाद्य पदार्थो की दूकानों पर नायब तहसीलदार राजेन्द्र सिंह व खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ सचिन ने आठ नमूने रसगुुल्ला, खोया बर्फी, नारियल बर्फी, रबड़ी स्वीट्स, काजू बर्फी, सपंज रसगुल्ला, सरसों का तेल व गुड़ के भरें।
डॉ सचिन ने बताया कि सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉ सचिन ने बताया कि एक अक्टूबर से सभी मिठाईयों पर मनुफैक्चर व एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य है और आज उन्होंने इसको भी चैक किया।
  खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के लिए एफएसएसएआई किसी भी खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक पोषण, रंग, महक व आकार आदि की जांच करता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत एफएसएसएआई खाने में मिलावट पर नियंत्रण करने का कार्य करता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि बनाए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) खाद्य पदार्थों के मानकों को स्थापित करती है। मानकों पर खरा नहीं उतरने पर एक हजार से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। यदि सैंपल अनसेफ पाया जाता है तो कोर्ट में केस चलता है और उसमें सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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